नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन पीएलआई के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए

नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन पीएलआई के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए

नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन पीएलआई के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए
Modified Date: December 2, 2022 / 12:38 pm IST
Published Date: December 2, 2022 12:38 pm IST

नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन एवं ड्रोन कलपुर्जों से संबंधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिए परिचालन दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 120 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएलआई योजना को मंजूरी दी है और यह योजना 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान लागू की जानी है।

मंत्रालय ने 29 नवंबर को कहा था कि उद्योग के प्रतिनिधियों समेत हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करके दिशा-निर्देश तय कर लिए गए हैं।

इस योजना का लाभ केवल उन कंपनियों को ही मिल पाएगा जो भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माण का काम करती हैं। प्रति विनिर्माता कुल पीएलआई अधिकतम 30 करोड़ रुपये है जो कुल वित्तीय परिव्यय का 25 फीसदी है।

ड्रोन विनिर्माण करने वाले एमएसएमई क्षेत्र के वे उपक्रम और स्टार्टअप जिनका वार्षिक बिक्री कारोबार दो करोड़ रुपये है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

भाषा मानसी

मानसी


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