न्यायालय पेलेट के रूप में लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क चोरी से संबंधित याचिका की सुनवाई करेगा

न्यायालय पेलेट के रूप में लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क चोरी से संबंधित याचिका की सुनवाई करेगा

न्यायालय पेलेट के रूप में लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क चोरी से संबंधित याचिका की सुनवाई करेगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: January 5, 2022 6:40 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय 15 जनवरी को पेलेट के रूप में लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क चोरी का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की अपील की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि कुछ कंपनियां 2015 से चीन को पेलेट (ढेला) के रूप में लौह अयस्क के निर्यात पर कथित रूप से शुल्क चोरी कर रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि पिछले साल आठ दिसंबर को पीठ के आश्वासन के बावजूद जनहित याचिका को सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे 15 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।’’ अधिवक्ता एम एल शर्मा ने व्यक्तिगत क्षमता में यह याचिका दायर की है।

शर्मा ने कहा कि लौह अयस्क का निर्यात और शुल्क चोरी जारी है जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है।

जनहित याचिका पर 15 जनवरी, 2021 को शीर्ष अदालत ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया था। इसके बाद पिछले साल 24 सितंबर को न्यायालय ने केंद्र और अन्य से जवाब मांगते हुए गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज द्वारा दायर इसी तरह की याचिका पर नोटिस जारी किया था।

भाषा अजय अजय रमण

रमण


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