नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) ‘डायरेक्ट-टू-होम’ सेवा देने वाली डिश टीवी ने बुधवार को कहा कि उसके बोर्ड ने कंपनी में हिस्सेदारी की न्यूनतम आवश्यकता पूरी न होने का हवाला देते हुए अल्पांश शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुलाने की मांग को खारिज कर दिया है।
डिश टीवी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में बताया कि निदेशक मंडल ने तीन जुलाई 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रबंधन को बाहरी तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों से राय लेने की सलाह दी थी। इस मकसद यह पता लगाना था कि 29 जून 2023 को ईजीएम बुलाने के लिए मिला नोटिस कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के तहत वैध है या नहीं।
कंपनी के अनुसार, इसके बाद बुधवार को हुई बैठक में बोर्ड ने 29 जून 2023 को मिले नोटिस पर गौर किया।
डिश टीवी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने पाया कि 52 व्यक्तिगत नोटिस (आईआरएन) की मूल प्रति की बजाय उसकी फोटोकॉपी दी गई। उक्त 52 नोटिस 15 मई 2023 के नोटिस का भी हिस्सा थे जिसे बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस फैसले पर पहुंची 29 जून 2023 को मिले इन नोटिस को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कंपनी ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 100 के तहत ईजीएम बुलाने के लिए कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत शेयर पूंजी का नेतृत्व करने वालों का इसके लिए आवेदन करना आवश्यक है। इसलिए निदेशक मंडल ने फैसला किया कि संख्या और प्रक्रिया के वैध नहीं होने के कारण ईजीएम नहीं बुलाई जा सकती।
डिश टीवी के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) राजीव के. डालमिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यह अल्पांश शेयरधारकों द्वारा ईजीएम बुलाने का दूसरा प्रयास था, लेकिन वैध शेयरधारकों का प्रतिशत केवल 6.5 प्रतिशत था।
भाषा निहारिका रमण
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