Gujarat real estate prices doubles

टैक्स दाताओं की बढ़ी मुश्किलें, सरकार के इस फैसले से देना होगा दोगुना कर…

टैक्स दाताओं की बढ़ी मुश्किलें, अचल संपत्तियों की कीमत आकलन की दर हुई दोगुनी : Due to this decision of the government

Edited By :   Modified Date:  February 5, 2023 / 05:19 PM IST, Published Date : February 5, 2023/4:57 pm IST

अहमदाबाद । गुजरात सरकार ने अचल संपत्तियों के मूल्यांकन यानी जंत्री की दरों को दोगुना कर दिया है। नागरिकों की संपत्तियों को बाजार मूल्य के अनुरूप बदलने के लिए यह संशोधन किया गया है। गुजरात के राजस्व विभाग ने शनिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि बदली हुई जंत्री दरें रविवार से लागू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने 12 साल बाद अचल संपत्तियों के मूल्यांकन की दरों को बदला है।

यह भी पढ़े : अब हवाई जहाज से होगा तीर्थ दर्शन, सीएम ने किया बड़ा ऐलान, जानें कब से होगी शुरू

अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में अचल संपत्तियों की ‘दरों के वार्षिक विवरण’ (एएसआर) यानी जंत्री की मदद से स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की गणना की जा सकती है। एएसआर अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री के दौरान वसूले जाने वाले स्टाम्प शुल्क की गणना का दिशानिर्देश देता है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति में एएसआर को मुआवजा देने के लिए आधार माना जाएगा। अगर किसी क्षेत्र में जंत्री दर इस समय 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो पांच फरवरी से वह 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी।

यह भी पढ़े : Sarkari naukari : सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की आयु सीमा में 3 साल का इजाफा, राज्य कैबिनेट ने लगाई मुहर 

स्टाम्प अधीक्षक जेनू दीवान ने कहा कि गुजरात में तेजी से हुए औद्योगीकरण और शहरी एवं ग्रामीण विकास की वजह से अचल संपत्तियों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इस स्थिति में नागरिकों को बाजार मूल्य के हिसाब से संपत्तियों का भाव देने के लिए 18 अप्रैल, 2011 से लागू जंत्री दरों को दोगुना किया जा रहा है।

यह भी पढ़े : BJP से गोरखपुर के सांसद रवि किशन के भाई का हार्ट अटैक से निधन, UP के CM योगी आदित्यनाथ ने जताई संवेदना