ईडी ने कण्व समूह के संस्थापक, अन्य की 255.17 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की

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ईडी ने कण्व समूह के संस्थापक, अन्य की 255.17 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की

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  • Publish Date - September 25, 2020 / 03:54 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST

बेंगलुरू, 25 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कण्व ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक एन नंजुंदैया और उसके परिवार के सदस्यों की 255.17 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने कहा कि यह कार्रवाई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने को लेकर की गई है।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘255.17 करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थाई तौर पर कुर्क किया गया है।’’

ये संपत्तियां कर्नाटक में अचल संपत्तियों के रूप में और एन नंजुंदैया और उसके परिवार के सदस्यों, कण्व ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य निकायों के नाम पर बैंक खातों में जमा चल संपत्तियों के रूप में हैं।

बेंगलुरू में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से शिकायतों के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई थी। इसके बाद, एन नंजुंदैया, श्री कण्व सौहार्द को-ऑपरेटिव क्रेडिट लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत बसवेश्वरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गयी। संस्थापक और प्रमोटरों पर आवश्यक तरलता बनाये बिना कमीशन एजेंटों के माध्यम से ब्याज की ऊंची दर का आश्वासन देकर लोगों से 650 करोड़ रुपये जमा करने का आरोप लगाया गया था।

भाषा सुमन महाबीर

महाबीर