कर्मचारियों को मिलेगा 3 दिन का वीकेंड! इस देश के पीएम ने किया बड़ा ऐलान

बेल्जियम अपने श्रम कानूनों में बदलाव करने जा रहा है जिसके तहत अब पांच के बजाय केवल चार दिन ही काम करना है। इस कानून के तहत कर्मचारियों के अधिकार होगा कि वो काम के बाद अपने बॉस और उनके मैसेज को इग्नोर कर सकें।

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  • Publish Date - February 17, 2022 / 03:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

belgium worker

बेल्जियम,17 फरवरी 2022। 3 days weekend to employees : बेल्जियम में अब कर्मचारियों को मात्र 4 दिन ही काम करना होगा, कर्मचारियों को अब अपने काम के बाद ऑफिस का मैसेज इग्नोर करने का भी अधिकार होगा। कोरोनाकाल के बाद अपनी अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए देश अपने श्रम कानूनों में बदलाव कर रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू (Alexander De Croo) ने खुद की है।

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मंगलवार को श्रम कानून के इन बदलावों पर अपने मंत्रियों से रात भर बातचीत के बाद अलेक्जेंडर ने पत्रकारों से कहा, ‘कोविड के कारण हम अधिक लचीले ढंग से काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, श्रम बाजार को भी इसके अनुकूल होने की जरूरत है।’

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इस श्रम कानून में सबसे आकर्षक बदलाव काम के घंटे खत्म होने के बाद अपने ऑफिस के फोन को बंद करने की अनुमति है। श्रम कानून में कहा गया है कि कर्मचारियों को बिना बॉस के डर के काम के घंटे खत्म होने के बाद अपना डिवाइस ऑफ करने और ऑफिस के मैसेज को इग्नोर करने का अधिकार है। बेल्जियम की सरकार का ये कदम बेल्जियम के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस प्रदान करने के लिए है।

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नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को पांच के बजाय चार दिनों में 38 घंटे ही काम करना होगा, इससे कर्मचारियों को अधिक लंबा वीकेंड मिलेगा, इससे उनकी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके तहत एक कर्मचारी को अनुमति होगी कि वो एक सप्ताह में अधिक घंटे काम कर ले ताकि अगले हफ्ते वो कम काम करे। हालांकि, इसके लिए उसे बॉस से अनुमति लेनी होगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि, ये सुविधा सिर्फ बड़ी कंपनियों में उपलब्ध होगी जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति में कोई और कर्मचारी काम कर रहा होगा।

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बेल्जियम की सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, श्रम कानूनों के ये बदलाव तुरंत लागू नहीं किए जा रहे हैं। कानून में बदलावों से पहले ड्राफ्ट बिल पर यूनियनों की राय ली जाएगी फिर, संसद में इस पर वोटिंग से पहले सरकार को सलाह देने वाली राज्य परिषद द्वारा कानून की जांच की जाएगी। पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि कानूनों में बदलाव इस साल के मध्य तक लागू हो जाएगा।