ईएसआईसी ने निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नियमों में ढील दी

ईएसआईसी ने निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नियमों में ढील दी

ईएसआईसी ने निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नियमों में ढील दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: December 7, 2020 6:30 pm IST

नयी दिल्ली, सात दिसंबर (भाषा) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने सोमवार को उससे जुड़े लाभार्थियों को आपात स्थिति में समीप के किसी भी निजी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं लेने की अनुमति दे दी।

मौजूदा व्यवस्था के तहत ईएसआईसी की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों (पारिवार के सदस्य) को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पताल में जाना होता है। वहां से फिर से उन्हें ‘रेफर’ किया जाता है।

श्रमिक संगठन समन्वय समिति (टीयूसीसी) के महासचिव एस पी तिवारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में आपात स्थिति में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पतालों से ‘रेफर’ किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है।’’

 ⁠

ईएसआईसी के बोर्ड में शामिल तिवारी ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने जैसे आपात चिकित्सा मामलों में यह निर्णय किया गया है। दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है।

ईएसआईसी अंशधारक आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों में जा सकते हैं।

जहां पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज ‘कैशलेस’ होगा, वहीं अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है। इसकी इलाज की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा (सीजीएचएस) दरों के अनुरूप होंगी।

भाषा

रमण सुमन

सुमन


लेखक के बारे में