निर्यातकों को अब विदेशी डाकघर जाने की जरूरत नहीं, डाक से निर्यात को स्वचालित प्रणाली अधिसूचित

निर्यातकों को अब विदेशी डाकघर जाने की जरूरत नहीं, डाक से निर्यात को स्वचालित प्रणाली अधिसूचित

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  • Publish Date - December 12, 2022 / 07:18 PM IST,
    Updated On - December 12, 2022 / 07:18 PM IST

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने डाक के जरिये निर्यात के लिये स्वचालित प्रणाली को अधिसूचित किया है। इसके तहत निर्यातक को विदेशी डाक घरों में जाने की जरूरत नहीं होगी और वे समीप के डाकघर में निर्यात पार्सल जमा कर सकते हैं।

सीबीआईसी ने पोस्टल निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) नियमन, 2022 को अधिसूचित कर दिया है। यह पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करके और अधिसूचित विदेशी डाकघरों (एफपीओ) से डाक नेटवर्क को निर्बाध रूप से जोड़कर वाणिज्यिक डाक निर्यात के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करेगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा, ‘‘देशभर में डाकघरों के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाने और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) को ई-कॉमर्स या अन्य नियमित चैनलों का उपयोग करके वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिये सीबीआईसी ने डाक विभाग (डीओपी) के सहयोग से पोस्टल निर्यात के लिये अलग से ‘पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट’ स्वचालित प्रणाली विकसित की है।’’

जिन निर्यातकों के पास वैध आयात-निर्यात कोड होता है, उन्हें ‘पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट’ फॉर्म निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्यात की अनुमति होती है।

वर्तमान में, निर्यातक या उसके एजेंट को डाक के माध्यम से एक पार्सल निर्यात करने के लिये अधिसूचित 28 विदेशी डाकघरों में से किसी एक में निर्यात घोषणा दर्ज करने और निर्यात के लिये अपनी खेप सौंपने की आवश्यकता होती है।

नई व्यवस्था में निर्यातक को एफपीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। उसे अपने घर/दफ्तर से ही ऑनलाइन ‘पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट’ प्राप्त कर सकेगा और उसे समीप के डाकघर में जमा कर सकेगा।

उसके बाद निर्यातक की तरफ से जमा निर्यात पार्सल को डाक विभाग सीमा विभाग की तरफ से मंजूरी के लिये एफपीओ के पास भेजा जाएगा।

भाषा

रमण अजय

अजय