Home » Madhya Pradesh » Triple Talaq Case: When the wife could not fulfill the demand, the husband gave triple talaq and did cruelty to the daughter, knowing the case will send shivers down your spine
Triple Talaq Case: पत्नी पूरी नहीं कर पाई डिमांड, तो पति ने तीन तलाक देकर बेटी के साथ किया हैवानियत, मामला जान कांप उठेगी रूह
पत्नी पूरी नहीं कर पाई डिमांड, तो पति ने तीन तलाक देकर बेटी के साथ किया हैवानियत...Triple Talaq Case: When the wife could not fulfill
Publish Date - June 26, 2025 / 07:00 PM IST,
Updated On - June 26, 2025 / 07:00 PM IST
Triple Talaq Case | Image Source | IBC24
HIGHLIGHTS
खरगोन में सनसनीखेज मामला,
तीन तलाक देकर डेढ़ साल की बेटी की हत्या,
पीड़िता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मांगा इंसाफ,
खरगोन: Triple Talaq Case: खरगोन में आज तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। यहां खरगोन जिले के भीकनगांव की रहने वाली पीड़िता नाज़मीन अपनी माँ के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। इस दौरान एएसपी शकुंतला रूहल से मिलकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई।
Triple Talaq Case: पीड़िता का आरोप है कि पेशे से ड्राइवर उसका पति अरबाज़ ने तीन तलाक देने के साथ ही डेढ़ साल की मासूम बेटी की हत्या कर दी। अरबाज़ ने दहेज की मांग को लेकर तीन तलाक दे दिया और दूसरी शादी भी कर ली। साथ ही वह मारपीट और धमकी भी देता है। पीड़िता का निकाह पांच वर्ष पूर्व 25 सितंबर 2020 को कसरावद थाने के अमलाथा निवासी अरबाज़ से हुआ था। इस विवाह से एक बेटा और एक बेटी भी पैदा हुए। लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर अरबाज़ ने उसे तलाक दे दिया।
Triple Talaq Case: इधर एएसपी शकुंतला रूहल ने कसरावद टीआई को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एएसपी का कहना है कि भीकनगांव निवासी पीड़िता नाज़मीन अपनी माँ के साथ आई थी। उसकी शादी कसरावद थाने के अंतर्गत अमलाथा गांव के अरबाज़ से हुई थी। पीड़िता का कहना है कि उसके पति ने दहेज की मांग को लेकर तीन तलाक दिया और उसकी डेढ़ साल की बेटी की हत्या कर दी। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खरगोन जिले के भीकनगांव निवासी नाज़मीन ने अपने पति अरबाज़ पर तीन तलाक देने, दहेज मांगने और अपनी डेढ़ साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला पुलिस के संज्ञान में है और जांच चल रही है।
क्या "तीन तलाक" भारत में कानूनी रूप से अपराध है?
भारत में तीन तलाक (तत्काल तलाक) को 2019 में अपराध घोषित कर दिया गया है। इसके तहत तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
"तीन तलाक कानून" के तहत पीड़िता को क्या अधिकार मिलते हैं?
एफआईआर दर्ज करवा सकती है, उसे न्यायिक मदद, गुज़ारा भत्ता और बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट से सहायता मिल सकती है।
"तीन तलाक" के मामलों में पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है?
गंभीर हो तो पुलिस प्राथमिक रूप से जांच शुरू करती है और पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई जैसे गिरफ्तारी या चार्जशीट दाखिल की जाती है।
"तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न" दोनों मामलों में एक साथ केस दर्ज हो सकता है क्या?
यदि दोनों मामलों में पर्याप्त सबूत हों तो एक साथ तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज हो सकता है।