एफएसएसएआई ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस किया निलंबित

Ads

एफएसएसएआई ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस किया निलंबित

  •  
  • Publish Date - September 30, 2026 / 12:55 PM IST,
    Updated On - September 30, 2026 / 12:55 PM IST

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खराब स्वच्छता और साफ-सफाई के अलावा अन्य कानूनों के उल्लंघन के कारण सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बुधवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि खाद्य परिसर के निरीक्षण के दौरान ‘‘अनुपालन संबंधी गंभीर कमियां’’ पाए जाने के बाद उसने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

नियामक ने बताया कि कंपनी का ‘‘अनुपालन ‘स्कोर’ केवल 30 प्रतिशत’’ रहा।

एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य तैयार करने वाले क्षेत्रों में पानी जमा होने, दुर्गंध, गंदगी और अपर्याप्त साफ-सफाई समेत स्वच्छता संबंधी खराब स्थिति पाई गई।

निरीक्षण के दौरान ‘‘खराब हो चुकी खाद्य सामग्री’’ मिली जिसमें टमाटर, पपीता, गुड़ और काजू में फफूंद लगी हुई थी। सड़ी हुई शिमला मिर्च और खराब हो चुका खाना पकाने का तेल भी मिला।

नियामक ने बताया कि खाद्य सामग्री के भंडारण में भी गंभीर कमियां थीं, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना शामिल है।

कीट नियंत्रण व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं। परिसर में कॉकरोच और मक्खियां मौजूद थीं।

एफएसएसएआई ने कहा कि बुनियादी ढांचे की आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव था। स्वच्छता, रिकॉर्ड के रखरखाव और पानी की जांच में भी नियमों का पालन नहीं किया गया।

एफएसएसएआई के अधिकारियों ने नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए ‘‘74 किलोग्राम/लीटर’’ खाद्य पदार्थ नष्ट कर दिए।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को देखते हुए एफएसएसएआई ने सेवन सीज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कंपनी को लाइसेंस निलंबन की अवधि के दौरान खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया गया है।

भाषा निहारिका

निहारिका