Gold Hallmarking: नहीं मिलेगी 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, बदल गए सोना खरीदने के नियम, नहीं माने तो होगी जेल

Gold Hallmarking: नहीं मिलेगी 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, बदल गए सोना खरीदने के नियम, नहीं माने तो होगी जेल

Gold Hallmarking: नहीं मिलेगी 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, बदल गए सोना खरीदने के नियम, नहीं माने तो होगी जेल
Modified Date: November 29, 2022 / 08:47 pm IST
Published Date: June 15, 2021 10:01 am IST

नई दिल्ली: Gold Hallmarking: आज से गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के नियम बदल गए हैं, आज से गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हो गए हैं, महामारी संकट के कारण सरकार ने गोल्ड ज्वेलर्स को नियमों को लागू करने के लिए मोहलतें दी थीं, लेकिन अब ये नियम लागू आज से लागू हो गए हैं। अगर कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग के गोल्ड ज्वेलरी बेचता पाया गया तो उसे एक साल की जेल भी हो सकती है। साथ ही उस पर गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू की 5 गुना तक जुर्माना तक ठोका जाएगा। 

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गोल्ड हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है, आज से सभी ज्वेलर्स को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट गोल्ड की बिक्री की अनुमति होगी, BIS अप्रैल 2000 से गोल्ड हॉलमार्किंग की स्कीम चला रही है, आज की तारीख में करीब 40 परसेंट गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग वाली है, ज्वेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और ऑटोमैटिक कर दिया गया है। World Gold Council के मुताबिक भारत में करीब 4 लाख ज्वेलर्स हैं, उसमें से 35,879 BIS प्रमाणित है।  

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एक बार नियम लागू होने के बाद सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग वाली ही ज्वेलरी बेचनी होगी, सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसकी कमान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी को दी गई है, जिनका काम नियमों को लागू करवाने में जो भी दिक्कतें आएं उन्हें दूर करना है। 

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग नियमों का ऐलान किया था, इन नियमों को जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू किया जाना था। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ज्वेलर्स ने सरकार से मोहलत मांगी और डेडलाइन बढ़ती चली गई। 1 जून तक गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन को 4 बार बढ़ाया जा चुका था, इसके बाद फिर इसे 15 जून तक बढ़ा दिया गया, यानी अबतक कुल 5 बार इसे लागू करने की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। 

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बताते चलें कि घर में पुराना सोना पड़ा है तो उसकी बिक्री पर और गोल्‍ड हॉलमार्किंग के फैसले का घर में रखे सोने की ज्‍वेलरी पर कोई फर्क नहीं होने वाला है, वो आसानी से रख सकते हैं, पुरानी ज्‍वैलरी बिक्री करने पर कोई असर नहीं होगा। वो उसे ज्‍वैलर्स के यहां बेच सकते हैं। 


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com