सरकार ने किसी मू्ल्य सीमा के बिना कोविड-19 वैक्सीन के आयात, निर्यात की इजाजत दी

सरकार ने किसी मू्ल्य सीमा के बिना कोविड-19 वैक्सीन के आयात, निर्यात की इजाजत दी

सरकार ने किसी मू्ल्य सीमा के बिना कोविड-19 वैक्सीन के आयात, निर्यात की इजाजत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: January 1, 2021 10:35 am IST

नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की तेजी से मंजूरी और वितरण के लिए किसी मूल्य सीमा के बिना इनके आयात और निर्यात की इजाजत दी है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जिन स्थानों पर एक्सप्रेस कार्गो निपटान प्रणाली (ईसीसीएस) चालू है, वहां कुरियर के जरिए कोविड-19 की वैक्सीन के आयात और निर्यात के लिए नियमन में छूट दी है।

कोविड-19 के संबंध में वैक्सीन के आयात और निर्यात की अनुमति किसी मूल्य सीमा के बिना दी जाती है।

सीबीआईसी ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया भर के सीमा शुल्क एवं अन्य प्रशासन के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी की हैं, और इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन का कुशलता के साथ निपटान और वितरण बेहद जरूरी है।

सीबीआईसी ने कहा कि वैक्सीन का भंडारण और परिवहन एक नियंत्रित तापमान में करना जरूरी है और इसमें कई पक्ष शामिल हैं। ऐसे में सीमाओं के बीच वैक्सीन के तेजी से निकास के लिए प्रभावशाली व्यवस्था जरूरी है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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