Government Bans Sale of high-speed Diesel: 90 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री पर लगी रोक, अब ऐसे वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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Government Bans Sale of high-speed Diesel: 90 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री पर लगी रोक, अब ऐसे वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

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  • Publish Date - June 12, 2026 / 10:35 AM IST,
    Updated On - June 12, 2026 / 10:36 AM IST

Government Bans Sale of high-speed Diesel: 90 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री पर लगी रोक, अब ऐसे वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, Government Bans Sale of high-speed Diesel: 90 दिनों के लिए पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री पर लगी रोक, अब ऐसे वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला / Image: AI Generatedमोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला / Image: AI Generated

HIGHLIGHTS
  • सरकार ने 90 दिनों के लिए डीजल खरीदने पर रोक लगा दी
  • प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक हाई-स्पीड डीजल बेचने पर प्रतिबंध
  • सरकार का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है

नई दिल्ली: Government Bans Sale of high-speed Diesel पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो गई है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस की कीमतों तेजी से इजाफा हो रहा है। स्थिति को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला 90 दिनों के लिए लिया है। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिय गया है।

हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर रोक

Government Bans Sale of high-speed Diesel सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ये पाबंदियां शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक लागू रहेंगी। नोटिफिकेशन में रिटेल आउटलेट डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे एक दिन में किसी ग्राहक या गाड़ी को 200 लीटर से ज्यादा हाई-स्पीड डीजल न बेचें। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस हाई स्पीड डीजल को आगे दोबारा नहीं बेचा जा सकता।

मिली जानकारी के अनुसार ईंधन के तेजी से बढ़ते रेट को देखते हुए पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने लगे थे। ऐसे में आम ग्राहकों के सामने ईंधन के संकट जैसी स्थिति बन रही थी। बात करें पेट्रोल पंपों में डीजल के रेट की तो दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत 95.20 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बल्क सेल में इसकी कीमत 134.50 रुपए है। यह अंतर इसलिए आया क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने आम यूजर्स को लागत में बढ़ोतरी से बचाने के लिए रिटेल कीमतों को नियंत्रित रखा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गुरुवार को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) आदेश, 2026′ जारी किया। इसमें ईंधन रिटेलर्स और तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा गया है कि रिटेल आउटलेट्स से बल्क खरीद पर रोक लगाई जाए। अभी यह व्यवस्था 90 दिन के लिए की गई है।

सरकार का बड़ा फैसला

  • इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर रोक
  • सरकार ने इन ग्राहकों को अपनी जरूरत का ईंधन बल्क सेल पॉइंट्स से खरीदने को कहा है
  • सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, डीजल जमाखोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है
  • इसका मकसद आम उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना है
  • नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पाबंदियां शुरुआती तौर पर 90 दिनों तक लागू रहेंगी

हाई-स्पीड डीजल किसे कहते हैं?

हाई स्पीड डीजल पेट्रोलियम से बना एक स्टैंडर्ड डीजल फ्यूल है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से गाड़ियों, कमर्शियल ट्रकों, कंस्ट्रक्शन के सामान और पावर जनरेटर को चलाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका यूज ऑफ-रोड कंस्ट्रक्शन, खेती की मशीनों और पेट्रोलियम ड्रिलिंग के उपकरणों को चलाने में किया जाता है। डीजल जनरेटर और गैस टर्बाइन में मुख्य ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है।

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सरकार ने पेट्रोल-डीजल बिक्री को लेकर क्या नया फैसला लिया है?

केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है।

यह प्रतिबंध कितने समय तक लागू रहेगा?

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू रहेगी।

किन उपभोक्ताओं पर यह रोक लागू होगी?

यह रोक औद्योगिक (Industrial), व्यावसायिक (Commercial) और संस्थागत (Institutional) उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

इन उपभोक्ताओं को ईंधन कहां से खरीदना होगा?

सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता का पेट्रोल और डीजल बल्क सेल पॉइंट्स से खरीदने के निर्देश दिए हैं।

हाई-स्पीड डीजल की बिक्री को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं?

रिटेल आउटलेट संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक हाई-स्पीड डीजल न बेचें।