सरकार ने कुछ कंप्रेसर के आयात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नियमों में मार्च 2027 तक ढील दी
सरकार ने कुछ कंप्रेसर के आयात के लिए गुणवत्ता नियंत्रण नियमों में मार्च 2027 तक ढील दी
नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) सरकार ने एयर-कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उपकरण बनाने वाली कंपनियों को कंप्रेसर आयात के मामले में बड़ी राहत दी है। अब ये कंपनियां 31 मार्च, 2027 तक तय सीमा के भीतर कुछ कंप्रेसर बिना अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण नियम (क्यूसीओ) का पालन किए आयात कर सकेंगी।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने यह फैसला आठ मई को जारी एक संशोधित आदेश के जरिए लिया है।
आदेश के अनुसार, यह छूट केवल उन कंप्रेसर पर लागू होगी जिन्हें कंपनियां अपने उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयात करती हैं। हालांकि, यह छूट तय सीमा तक ही मिलेगी और उससे अधिक आयात पर क्यूसीओ के नियम लागू रहेंगे।
नियमों के मुताबिक, कंपनियां 2024-25 में किए गए अपने आयात के आधार पर ही कंप्रेसर की तय मात्रा तक आयात कर सकेंगी।
इसमें दो टन से कम क्षमता वाले रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर को 40 प्रतिशत तक, जबकि एयर-कंडीशनर और हीट पंप में इस्तेमाल होने वाले ऐसे कंप्रेसर को 30 प्रतिशत तक बिना क्यूसीओ के आयात करने की अनुमति दी गई है।
वहीं, बड़े स्क्रॉल और रोटरी कंप्रेसर को 90 प्रतिशत तक और वीआरएफ (वैरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो) सिस्टम के कंप्रेसर को 100 प्रतिशत तक पिछले आयात स्तर के आधार पर बिना क्यूसीओ के आयात किया जा सकता है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनियों को हर महीने अपने आयात का रिकॉर्ड रखना होगा और सरकार को देना होगा। साथ ही उन्हें घरेलू उत्पादन बढ़ाने की योजना भी प्रस्तुत करनी होगी।
कंप्रेसर एयर-कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और हीट-पंप जैसे उपकरणों के अहम हिस्से होते हैं, जो उनकी कार्यक्षमता, बिजली खपत और सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
भाषा योगेश अजय
अजय

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