सरकार ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क हटाया

सरकार ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क हटाया

सरकार ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क हटाया
Modified Date: June 11, 2026 / 09:55 am IST
Published Date: June 11, 2026 9:55 am IST

नयी दिल्ली, 11 जून (भाषा) सरकार ने एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल के विभिन्न संस्करणों पर उत्पाद शुल्क हटा दिया है। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

यह शुल्क छूट पेट्रोल के ई22, ई25, ई27 और ई30 संस्करणों पर लागू होगी।

अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क ‘शून्य’ होगा।

यह उत्पाद शुल्क छूट ग्राहकों को एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है।

मई के दूसरे पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद यह कदम उठाया गया है।

सरकार ने मार्च में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर घटाया था, जिससे उसने वार्षिक राजस्व में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी उठाई थी। यह कदम पश्चिम एशिया युद्ध के बीच वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के उद्देश्य से लिया गया था।

भाषा निहारिका

निहारिका


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