सरकार ने भूटान को गेहूं कोटा आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन मांगे

सरकार ने भूटान को गेहूं कोटा आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन मांगे

सरकार ने भूटान को गेहूं कोटा आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन मांगे
Modified Date: July 31, 2023 / 01:20 pm IST
Published Date: July 31, 2023 1:20 pm IST

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) सरकार ने भूटान को मानवीय और खाद्य सुरक्षा के आधार पर 2023-24 के दौरान गेहूं कोटा आवंटित करने के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार नोटिस में कहा कि भूटान से मिले अनुरोधों को देखते हुए मानवीय और खाद्य सुरक्षा के आधार पर गेहूं, आटा और मैदा के निर्यात के लिए कोटा आवंटन की एक विस्तृत प्रक्रिया तय की गई है।

इसमें कहा गया कि सरकार ने 2023-24 में भूटान को 14,184 टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। इसके अलावा 5,326 टन आटा (गेहूं का) और 15,226 टन मैदा भी निर्यात किया जाएगा।

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नोटिस के अनुसार, ”इसके तहत, कोटा आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।”

इसके तहत भूटान को भूमि परिवहन के जरिए निर्यात की न्यूनतम सीमा 100 टन है। आवेदन की अनुमति तभी दी जाएगी, जब निर्यातक न्यूनतम सीमा से अधिक मात्रा के लिए आवेदन करेगा।

डीजीएफटी ने एक अलग अधिसूचना में कहा कि उसने इस साल 30 नवंबर तक तेल रहित चावल की भूसी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेल रहित चावल की भूसी का पशु आहार उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है और भारत इसका प्रमुख निर्यातक है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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