सरकार ने पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की

सरकार ने पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की

सरकार ने पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: March 31, 2021 4:22 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) सरकार ने बुधवार को पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की।

आयकर विभाग ने कहा कि उसे करदाताओं से यह अनुरोध प्राप्त हुए थे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़े जाने की अंतिम तिथि बढ़ायी जानी चाहिए।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘करदाताओं की समस्याओं पर गौर करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आधार संख्या के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है।’’

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भाषा

रमण मनोहर

मनोहर


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