ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत कर, जीएसटी परिषद का फैसला

ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत कर, जीएसटी परिषद का फैसला

ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत कर, जीएसटी परिषद का फैसला
Modified Date: July 11, 2023 / 07:35 pm IST
Published Date: July 11, 2023 7:35 pm IST

नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया।

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीएसटी परिषद की यहां हुई बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘जीएसटी परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।’

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वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

महाराष्ट्र के वन एवं मत्स्यपालन मंत्री सुधीर मुनगंतीवार ने कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में दक्षता वाले खेल और किस्मत आधारित खेल के बीच फर्क करने की संकल्पना नहीं अपनाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि इन तीनों खेलों में दांव पर लगाने वाली समूची राशि पर ही 28 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाएगा।

इसके अलावा जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण


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