जीएसटी परिषद आंध्र प्रदेश की एक प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर मंत्रिसमूह गठित करेगी

जीएसटी परिषद आंध्र प्रदेश की एक प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर मंत्रिसमूह गठित करेगी

जीएसटी परिषद आंध्र प्रदेश की एक प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर मंत्रिसमूह गठित करेगी
Modified Date: December 21, 2024 / 07:22 pm IST
Published Date: December 21, 2024 7:22 pm IST

जैसलमेर, 21 दिसंबर (भाषा) जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदा से निपटने में संसाधन जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा कुछ विलासिता की वस्तुओं पर एक प्रतिशत आपदा उपकर लगाने की मांग पर विचार करने के लिए एक मंत्रिसमूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है।

आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि इस बात पर आम सहमति बनी है कि एक मंत्रिसमूह बनाया जाए।

केशव ने कहा, “उपकर विलासिता की वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर लगाया जाएगा।” सितंबर-अक्टूबर में आंध्र प्रदेश में बाढ़ आई थी।

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केशव ने कहा, “सामान्य स्थिति में वापस आने के लिए एक सहारे के लिए हमने एक प्रतिशत उपकर का सुझाव दिया है। जीओएम स्थापित करने के लिए आम सहमति थी।”

जीएसटी कानून किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष कर लगाने का प्रावधान करता है।

इससे पहले 2018 में, जीएसटी परिषद ने केरल द्वारा की गई इसी तरह की मांग पर विचार करने के लिए एक मंत्रिसमूह गठित करने का फैसला किया था।

जनवरी, 2019 में मंत्रिसमूह ने बाढ़ से प्रभावित राज्य में पुनर्वास कार्यों के लिए दो साल की अवधि के लिए केरल द्वारा एक प्रतिशत ‘आपदा उपकर’ लगाने को मंजूरी देने का फैसला किया था।

भाषा अनुराग पाण्डेय

पाण्डेय


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