जीएसटीएन ने तंबाकू निर्माताओं के लिए कच्चे माल, तैयार माल का ब्यौरा देने वाला फार्म जारी किया

जीएसटीएन ने तंबाकू निर्माताओं के लिए कच्चे माल, तैयार माल का ब्यौरा देने वाला फार्म जारी किया

जीएसटीएन ने तंबाकू निर्माताओं के लिए कच्चे माल, तैयार माल का ब्यौरा देने वाला फार्म जारी किया
Modified Date: June 8, 2024 / 02:46 pm IST
Published Date: June 8, 2024 2:46 pm IST

नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने कर चोरी रोकने के लिए पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के लिए एक नया फार्म जारी किया है। इस फार्म के जरिए निर्माता कच्चे माल और तैयार माल का ब्यौरा कर अधिकारियों को देंगे।

यह नया फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 है। जीएसटीएन ने इससे पहले ऐसे निर्माताओं की मशीनों के पंजीकरण के लिए जीएसटी एसआरएम-1 फॉर्म जारी किया था।

जीएसटीएन ने सात जून को अपने करदाताओं को सूचित किया, ”फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 नामक दूसरा फॉर्म भी पोर्टल पर उपलब्ध है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण में शामिल करदाता अब संबंधित महीने के लिए खरीदे गए और खपत किए गए कच्चे माल और तैयार माल का विवरण बता सकते हैं।”

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मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि नए फॉर्म जीएसटी एसआरएम-2 में कच्चे माल और तैयार माल का विस्तृत मासिक विवरण देना होगा। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म का उद्देश्य पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों की विनिर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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