उच्च न्यायायल ने एसएफआईओ को सिंह बंधुओं से नए साल से पूछताछ की अनुमति दी

उच्च न्यायायल ने एसएफआईओ को सिंह बंधुओं से नए साल से पूछताछ की अनुमति दी

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  • Publish Date - December 25, 2020 / 05:47 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:07 PM IST

नयी दिल्ली, 25 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर मोहन सिंह और उनके भाई मालविंदर तथा दो अन्य से पूछताछ की अनुमति दे दी है। सिंह बंधुओं और दो अन्य से यह पूछताछ रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लि. (आरईएल) और रेलिगेयर फिनवेस्ट लि. (आरएफएल) के मामलों की मौजूदा जारी जांच के सिलसिले में की जानी है।

ये चारों न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने एसएफआईओ को सिंह बंधुओं, आरईएल के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सुनील गोधवानी तथा कवि अरोड़ा से एक जनवरी, 2021 से दो सप्ताह तक पूछताछ की अनुमति दी है।

इन चारों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पिछले साल आरएफएल के धन को इधर-उधर करने और अन्य कंपनियों में निवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एसएफआईओ को 2018 और उसके बाद आरईएल के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया था। इस साल फरवरी में उसे आरएफएल के मामलों की जांच का भी निर्देश दिया गया।

निचली अदालत ने इन चारों से पूछताछ की अनुमति देने से इनकार किया था। एसएफआईओ ने 22 सितंबर के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।निचली अदालत ने कहा था कि एजेंसी को पूर्व में भी इनसे पूछताछ की अनुमति दी गई थी, जो पर्याप्त है।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि यदि एसएफआईओ को जांच के दौरान सामने आए कुछ तथ्यों के मद्देनजर सिंह बंधुओं और अन्य से पूछताछ की जरूरत है, तो जांच एजेंसी को इसकी पूरी अनुमति दी जानी चाहिए।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर