8th Pay Commission HRA Arrears || Image- IBC24 News File
नई दिल्ली: सीआईएसएफ यानी केंद्रीय संसथान सुरक्षा बल कर्मचारियों को पूरा हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए देने से जुड़ा मामला अब 8वें वेतन आयोग के पास भेज दिया गया है। (8th Pay Commission HRA Arrears) पूरा मामला उन CISF कर्मचारियों से जुड़ा है जिन्हें सरकारी मकान आबंटित नहीं हुआ है और उनके गृह आवास भत्ते में 5 प्रतिशत की कटौती की जा रही है।
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शिकायत में कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों को नियमों के अनुसार पूरा HRA मिलना चाहिए। साथ ही पिछले बकाया 5 प्रतिशत HRA का भुगतान करने की मांग भी की गई थी। मामले में CISF की ओर से गृह मंत्रालय को पूरा HRA देने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने सलाह दी कि बैरक में रहने वाले CISF कर्मियों को पूरा HRA देने का मामला 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाए।
इसके बाद CISF ने यह मामला 8वें वेतन आयोग को भेज दिया है। संबंधित पत्र 11 मई 2026 को जारी किया गया था। हालांकि, शिकायत पोर्टल पर इस मामले की स्थिति “Case Closed” कर दी गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि 5% HRA का भुगतान मंजूर हो गया है। (8th Pay Commission HRA Arrears) अब आगे का फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार के पाले में है।
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CISF जवानों के 5% HRA कटौती पर बड़ा अपडेट, गृह मंत्रालय के निर्देश पर CISF ने 8वें वेतन आयोग को भेजा मामला
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