हमीरपुर (हिप्र), नौ दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग ने छोटे किसानों से मनमानी कीमत वसूले जाने पर रोक लगाने के लिए हमीरपुर जिले में फसलों की बुवाई, कटाई और ‘थ्रेसिंग’ के लिए दरें तय कर दी हैं।
कृषि विभाग के उपनिदेशक (हमीरपुर) शशिपाल अत्री ने बताया कि छोटे किसानों की लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने ट्रैक्टर के माध्यम से बुवाई की दरें तय करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि जिला के कई क्षेत्रों में ट्रैक्टर व अन्य उपकरणों से बुवाई, ‘थ्रेसिंग’ व कटाई के लिए मनमाने दाम वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके मद्देनजर उपायुक्त हमीरपुर द्वारा इन कार्यों के लिए दरें निर्धारित की गई हैं।
‘थ्रेसिंग’ में भूसे/तिनकों से अनाज अलग किया जाता है।
अत्री ने मंगलवार को बताया कि ट्रैक्टर से जुताई एवं बुवाई की दर 1,200 रुपये प्रति घंटा तय की गई है। रोटावेटर से जुताई की दर 1,320 रुपये प्रति घंटा है, जबकि कटाई एवं ‘थ्रेसिंग’ की दर 1,320 रुपये प्रति घंटा तय की गई है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा पावर टिलर से बुवाई की लागत 500 रुपये प्रति घंटा, रीपर से कटाई की लागत 1,300 रुपये प्रति घंटा और ब्रश कटर से कटाई की लागत 400 रुपये प्रति घंटा होगी।
उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर मालिक, ट्रैक्टर से जुताई एवं बुवाई के लिए करीब 2,000 रुपये प्रति घंटा वसूल रहे थे। इसी प्रकार पावर टिलर से बुवाई के लिए 1,500 रुपये प्रति घंटा और ब्रश कटर से कटाई के लिए 600 रुपये प्रति घंटा वसूल जा रहे थे।
अत्री ने कहा कि निर्धारित राशि से अधिक वसूलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भाषा निहारिका
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