Income Tax Return Filling Date

Income Tax Return: फिर बढ़ी ITR फाइल करने की डेट, जल्द भर लें वरना बढ़ सकती है मुसीबत

Income Tax Return Filling Date: If someone is not able to file ITR even till 31 December, then this mistake can be huge... लोग जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई 31 दिसंबर तक भी ITR नहीं दाखिल कर पाते हैं तो यह गलती भारी पड़ सकती है। 

Income Tax Return: फिर बढ़ी ITR फाइल करने की डेट, जल्द भर लें वरना बढ़ सकती है मुसीबत

Online ITR Filing

Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: November 16, 2022 7:34 pm IST

Income Tax Return Filling Date: आयकर विभाग के जरिए इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन्हें इनकम टैक्स भरना काफी जरूरी होता है, हालांकि जो लोग टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद भी टैक्स नहीं भरते हैं, उन्हें काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ सकती है। वहीं अब लोगों को इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख के बारे में ध्यान रखना चाहिए। बता दे कि इनकम रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे होते है, हालांकि कई बार लोग समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते, जिसके कारण लोगों को जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है।

गोल्ड प्रेमियों के लिए खुशखबरी.. राज्य में लागू हुआ Uniform Gold Price, ग्राहक ऐसे उठा सकेंगे लाभ

अब तक दाखिल हुए 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न

Income Tax Return Filling Date: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अब तक 6.85 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। यह आंकड़ा 31 दिसंबर तक बढ़ सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा, कि ”अब तक आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 6.85 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि यह संख्या 31 दिसंबर तक बढ़ेगी।” व्यक्तिगत श्रेणी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जबकि कॉरपोरेट और अन्य लोगों के लिए, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत है, यह तारीख 7 नवंबर 2022 थी।

मॉडल के साथ बंदर ने की ऐसी हरकत, रोकने लगी महिला तो कर दिया ऐसा कांड.. देखें वायरल वीडियो

31 दिसंबर तक कर ले रिटर्न दाखिल

Income Tax Return Filling Date: बता दे कि अगर कोई इस अंतिम तारीख तक रिटर्न नहीं भर पाता है, तो वह जुर्माने का भुगतान करके 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता है।  हालांकि 31 जुलाई के बाद जिसने भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, उसके जुर्माना भी देना पड़ा है। ऐसे में लोग जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई 31 दिसंबर तक भी ITR नहीं दाखिल कर पाते हैं तो यह गलती भारी पड़ सकती है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

 

 

लेखक के बारे में