अमेजन को अंतरिम राहत, मध्यस्थता अदालत ने कहा: रिलायंस को कारोबार नहीं बेच सकती है फ्यूचर | Interim relief to Amazon, arbitration court says: Reliance can't sell businesses to future

अमेजन को अंतरिम राहत, मध्यस्थता अदालत ने कहा: रिलायंस को कारोबार नहीं बेच सकती है फ्यूचर

अमेजन को अंतरिम राहत, मध्यस्थता अदालत ने कहा: रिलायंस को कारोबार नहीं बेच सकती है फ्यूचर

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:44 PM IST, Published Date : October 25, 2020/3:59 pm IST

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) अमेजन को अपने साझेदार फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ रविवार को एक अंतरिम राहत मिली है। सिंगापुर स्थित एक मध्यस्थता अदालत ने अंतरिम आदेश में फ्यूचर ग्रुप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 24,713 करोड़ रुपये में अपना खुदरा कारोबार बेचने से रोक लगा दी है।

अमेजन ने किशोर बियानी की अगुवाई वाली कंपनी के द्वारा अपना खुदरा कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के निर्णय के बाद फ्यूचर को मध्यस्थता अदालत में ले गया है।

अमेजन बनाम फ्यूचर बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने अमेजन के पक्ष में अंतरिम फैसला सुनाया। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को फिलहाल सौदे को रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में मध्यस्थता अदालत अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक सौदा नहीं किया जा सकता है।

अमेजन के एक प्रवक्ता ने भी मध्यस्थता अदालत के इस निर्णय की पुष्टि की है।

उसने कहा कि मध्यस्थता अदालत ने कंपनी के द्वारा मांगी गयी राहत प्रदान की है। उसने कहा कि अमेजन मध्यस्थता प्रक्रिया के तेजी से संपन्न होने की उम्मीद करती है।

अमेजन के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम आपातकालीन मध्यस्थ के निर्णय का स्वागत करते हैं। हम इस आदेश के लिये आभारी हैं, जो सभी अपेक्षित राहत देता है। हम मध्यस्थता प्रक्रिया के त्वरित निस्तारण के लिये प्रतिबद्ध हैं।’’

भाषा सुमन मनोहर

मनोहर

 

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