(ITR Filling Last Date 2025, Image Credit: Meta AI)
नई दिल्ली: ITR Filling Last Date 2025: सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर बड़ी खुशखबरी दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ऑडिटेड केस और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर 2025 की तारीख को बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दिया है।
वहीं, इस बदलाव का सीधा फायदा लाखों कारोबारियों, कंपनियों और अन्य टैक्सपेयर्स को मिलेगा। अब वे 10 दिसंबर तक आराम से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ राज्यों में टैक्स फाइल करने में परेशानी आ रही थी। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए यह बड़ी राहत दी है, ताकि सभी टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय मिल सके।
CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। अब टैक्स ऑडिट केसों की रिपोर्ट 10 नवंबर 2025 तक जमा की जा सकेगी। इससे टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय मिलेगा और गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी।
इनकम टैक्स विभाग ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर जानकारी साझा की। विभाग ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। यह निर्णय टैक्सपेयर्स की सुविधा और राहत के लिए है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को देखते हुए विभाग को निर्देश दिया था कि ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। दोनों राज्यों में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा कि ऑडिट केसों की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा, गुजरात हाईकोर्ट ने भी CBDT को इनकम टैक्स फाइलिंग की तारीख आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।