जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं: सरकार

जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं: सरकार

जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं: सरकार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 pm IST
Published Date: November 20, 2021 7:52 pm IST

नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) सरकार ने शनिवार को कहा कि जीवनसाथी पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने के लिए काम किया है।

उन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव और लंबे सेवाकाल को देखते हुए उन्हें देश के लिए मूल्यवान बताया।

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एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पहुंच के बाहर किसी कारण से अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस अनिवार्यता में ढील दी जा सकती है।

केंद्र सरकार ने पेंशन देने वाले सभी बैंकों को सलाह दी है कि अगर पति या पत्नी (पारिवारिक पेंशनभोगी) परिवार पेंशन पाने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हालांकि पति या पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना वांछनीय है।

सिंह ने कहा कि इन खातों का संचालन पेंशनभोगी की इच्छा के अनुसार ‘‘भूतपूर्व या उत्तरजीवी’’ या ‘‘दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी’’ के आधार पर होगा।

भाषा पाण्डेय कृष्ण

कृष्ण


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