ग्राहकों के कोष का अनुचित उपयोग करने पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का पंजीकरण रद्द

ग्राहकों के कोष का अनुचित उपयोग करने पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का पंजीकरण रद्द

ग्राहकों के कोष का अनुचित उपयोग करने पर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का पंजीकरण रद्द
Modified Date: May 31, 2023 / 10:01 pm IST
Published Date: May 31, 2023 10:01 pm IST

नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने ग्राहकों के कोष और प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने पर बुधवार को ब्रोकरेज कंपनी कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) का पंजीकरण रद्द कर दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि कार्वी ग्राहकों का पैसा उनके खातों से अपने बैंक खातों हस्तांतरित करने में शामिल है। इस राशि को बाद में ब्रोकरेज समूह की समूह कंपनियों के पास भेज दिया जाता था। इसके अलावा, कार्वी ने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर धन जुटाया।

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आदेश के अनुसार, ग्राहकों के शेयरों को गिरवी रखकर वित्तीय संस्थानों से ऋण ले रही कार्वी की कुल उधारी सितंबर, 2019 तक 2,032.67 करोड़ रुपये थी और इस अवधि के दौरान स्टॉक ब्रोकर द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य 2,700 करोड़ रुपये था।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि ब्रोकरेज फर्म ने ग्राहकों के खातों का निपटान भी नहीं किया और ग्राहकों के प्रति सदस्य की संपत्ति और देनदारियों के उचित मूल्यांकन में फोरेंसिक ऑडिटर के साथ सहयोग भी नहीं किया।

सेबी ने कहा कि कार्वी को नवंबर, 2020 में चूककर्ता घोषित कर दिया गया और बीएसई और एनएसई द्वारा निष्कासित कर दिया गया। सेबी ने मध्यस्थ विनियमों के तहत ‘कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के पंजीकरण का प्रमाण पत्र’ रद्द कर दिया।

नियामक ने पिछले महीने कार्वी और उसके प्रवर्तक कोमंदुर पार्थसारथी को प्रतिभूति बाजार से सात साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर ग्राहकों के धन की हेराफेरी करने के लिए 21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

भाषा अनुराग रमण

रमण


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