श्रम मंत्रालय ने काम की दशा की संहिता के तहत नियमों के मसौद पर आमंत्रित किए सुझाव

श्रम मंत्रालय ने काम की दशा की संहिता के तहत नियमों के मसौद पर आमंत्रित किए सुझाव

श्रम मंत्रालय ने काम की दशा की संहिता के तहत नियमों के मसौद पर आमंत्रित किए सुझाव
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: November 20, 2020 12:30 pm IST

नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) श्रम मंत्रालय ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशा (ओएसएच) संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

मसौदा नियमों पर सुझाव गुरुवार (19 नवंबर) से अगले 45 दिनों तक दिए जा सकते हैं। इसके बाद मंत्रालय ओएसएच संहिता को लागू करने के नियमों को अंतिम रूप देगा।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 19 नवंबर 2020 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। इस पर हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो तो, आमंत्रित किए जाते हैं।’’

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मसौदा नियम के तहत बंदरगाह श्रमिकों, भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिकों, और खनन श्रमिकों, के साथ ही अन्य श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशाओं संबंधी प्रावधानों को तय किया गया है।

मसौदा नियमों में प्रावधान किया गया है कि श्रमिकों को तय प्रारूप में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें उनके पदनाम, श्रेणी, मजदूरी आदि का उल्लेख होगा।

इसके तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा साल में एक बार यात्रा भत्ता के नियमों का भी प्रावधान है।

भाषा पाण्डेय मनोहर

मनोहर


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