‘एक्यपायरी डेट’ में हेरफेर समेत अन्य उल्लंघनों पर वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स का लाइसेंस निलंबित
‘एक्यपायरी डेट’ में हेरफेर समेत अन्य उल्लंघनों पर वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स का लाइसेंस निलंबित
नयी दिल्ली, 26 जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य उत्पादों के विनिर्माण और मियाद अवधि (एक्सपायरी) तिथि में बदलाव सहित गंभीर उल्लंघनों के मामले में वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
एफएसएसएआई ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि खाद्य कारोबार परिसर के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स का लाइसेंस निलंबित किया गया है।
नियामक को शिकायत मिली थी कि कंपनी के परिसर में विनिर्माण तिथि, पैकिंग तिथि में बदलाव, फर्जी तरीके से दोबारा लेबल लगाना और गलत लेबल वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स और वेस्टेंड कॉरपोरेशन एक ही परिसर से काम कर रहे थे।
एफएसएसएआई ने कहा कि कई खाद्य उत्पादों पर विनिर्माण तिथि, ‘एक्सपायरी डेट’, बैच संख्या और लेबल संबंधी जानकारियों में बदलाव किया गया था तथा भ्रामक घोषणाएं की गई थीं।
नियामक ने बताया कि अनिवार्य खाद्य लेबल संबंधी जानकारी में बदलाव के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रिंटिंग मशीनें, मुहर, सॉल्वेंट और अन्य सामग्री भी बरामद की गई।
एफएसएसएआई ने कहा, ‘‘अनिवार्य लेबल संबंधी जानकारी में जानबूझकर जालसाजी और बदलाव तथा गलत या भ्रामक लेबल वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री उपभोक्ताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा है। ऐसे खाद्य उत्पाद प्रथम दृष्टया असुरक्षित माने जाते हैं।’’
नियामक ने बताया कि इसके बाद वेस्टेंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएसएआई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
भाषा
योगेश अजय
अजय

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