एनसीएलएटी ने वीडियोकॉन के अधिग्रहण को अनिल अग्रवाल की ट्विन स्टार की बोली पर रोक लगाई

एनसीएलएटी ने वीडियोकॉन के अधिग्रहण को अनिल अग्रवाल की ट्विन स्टार की बोली पर रोक लगाई

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  • Publish Date - July 19, 2021 / 03:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज के बोझ से दबी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण के लिए उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज की 2,962.02 करोड़ रुपये की बोली पर रोक लगा दी है।

एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरमैन न्यायमूर्ति ए आई एस चीमा की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस बरे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ द्वारा नौ जून को पारित आदेश पर रोक लगा दी।

एनसीएलएटी का यह निर्णय दो असंतुष्ट ऋणदाताओं बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा आईएफसीआई लि. की याचिकाओं पर आया है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने ऋणदाताओं की समिति (सीओसी), वीडियोकॉन के समाधान पेशेवर तथा सुल समाधान आवेदक ट्विन स्टार को नोटिस जारी किया है।

एनसीएलएटी ने सभी से इस बारे में दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब सात सितंबर को होगी।

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिवक्ता चैतन्य बी निकते ने पीटीआई-भाषा से कहा कि एनसीएलएटी ने बोली को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी है।

भाषा अजय अजय मनोहर

मनोहर