कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ दिवाला कार्यवाही एनसीएलएटी ने खारिज की

कॉफी डे एंटरप्राइजेज के खिलाफ दिवाला कार्यवाही एनसीएलएटी ने खारिज की

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  • Publish Date - February 27, 2025 / 09:26 PM IST,
    Updated On - February 27, 2025 / 09:26 PM IST

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कैफे कॉफी डे शृंखला का परिचालन करने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति जतिंद्रनाथ स्वैन की दो-सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ द्वारा पारित पिछले आदेश को भी निरस्त कर दिया।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने खुली अदालत में अपना आदेश सुनाया गया। विस्तृत आदेश का अभी भी इंतजार है।

सीडीईएल कॉफी डे समूह की मूल कंपनी है जो कैफे कॉफी डे शृंखला का संचालन करती है। यह एक रिजॉर्ट की भी मालिक है।

पिछले सप्ताह सीडीईएल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही दोबारा शुरू की गई थी, क्योंकि एनसीएलएटी उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 21 फरवरी की समयसीमा के भीतर आदेश पारित नहीं कर पाया था।

पिछले साल आठ अगस्त को एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआईटीएसएल) द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें 228.45 करोड़ रुपये के कर्ज भुगतान चूक का दावा किया गया था। इसके साथ ही कर्ज में डूबी कंपनी के संचालन के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था।

हालांकि, कंपनी के निलंबित बोर्ड ने एनसीएलटी के इस आदेश को फौरन अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने 14 अगस्त, 2024 को सीडीईएल के खिलाफ शुरू दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

एनसीएलएटी के इस आदेश को आईडीबीआईटीएसएल ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने 31 जनवरी, 2025 को एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ को 21 फरवरी, 2025 से पहले अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया था।

जुलाई, 2019 में सीडीईएल के संस्थापक चेयरमैन वी जी सिद्धार्थ की मृत्यु के बाद से ही कंपनी संकट के दौर से गुजर रही है। यह परिसंपत्ति समाधानों के माध्यम से अपने कर्ज को कम करने की कोशिश में लगी हुई है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय