जिंदल पॉली फिल्म्स मामले में एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

जिंदल पॉली फिल्म्स मामले में एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

जिंदल पॉली फिल्म्स मामले में एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया
Modified Date: February 28, 2026 / 05:34 pm IST
Published Date: February 28, 2026 5:34 pm IST

नयी दिल्ली, 28 फरवरी (भाषा) अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें जिंदल पॉली फिल्म्स के शेयरधारकों द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर ‘क्लास एक्शन’ याचिका को स्वीकार कर लिया था।

‘क्लास एक्शन’ या सामूहिक कार्रवाई याचिका कानूनी प्रक्रिया का एक ऐसा तरीका है, जिसमें लोगों का एक बड़ा समूह किसी कंपनी या संस्था के खिलाफ एक साझा मुकदमा दायर करते हैं।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने माना कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा दायर याचिका, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 245 में उल्लिखित आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है।

इससे पहले पांच फरवरी को एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने कंपनी के खिलाफ दायर क्लास एक्शन याचिका को स्वीकार किया था और नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

कंपनी ने इसके बाद इस आदेश को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में चुनौती दी थी। हालांकि, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना (न्यायिक सदस्य) और अजय दास मेहरोत्रा (तकनीकी सदस्य) की एनसीएलएटी पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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