एनसीएलटी ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को मंजूरी दी
एनसीएलटी ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को मंजूरी दी
नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 216.92 करोड़ रुपये की भुगतान चूक को लेकर पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से दायर याचिका पर सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है।
यह सुपरटेक समूह की तीसरी कंपनी है जो कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया का सामना करेगी।
इस साल जून की शुरुआत में एनसीएलटी ने सुपरटेक रियल्टर्स के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। इसके पहले मार्च, 2022 में सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू की गई थी।
एनसीएलटी की दिल्ली पीठ ने 12 जुलाई को पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली और उमेश सिंघल को दिवाला समाधान पेशेवर नियुक्त किया।
सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक आवासीय परियोजना गोल्फ कंट्री का विकास कर रही है। इस परियोजना की लागत लगभग 1,500 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
इस परियोजना के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ने 18 मार्च, 2013 को 140 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया था। लेकिन सुपरटेक टाउनशिप नियमों और शर्तों के विपरीत समय पर कर्ज चुकाने में नाकाम रही। इससे कंपनी पर एक बड़ी बकाया राशि की देनदारी हो गई।
एनसीएलटी ने आदेश में कहा, ‘‘आवेदक बैंक वित्तीय सीमा से ऊपर बकाया वित्तीय ऋण चूक के आधार पर कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ आवेदन का हकदार है। वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है, और इस तरह सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ सीआईआरपी शुरू की जाती है।’’
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय

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