पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका पर एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के आईआरपी से जवाब मांगा

पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका पर एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के आईआरपी से जवाब मांगा

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  • Publish Date - June 5, 2023 / 05:41 PM IST,
    Updated On - June 5, 2023 / 05:41 PM IST

नयी दिल्ली, पांच जून (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने सोमवार को विमान वापस लेने की तीन पट्टेदारों की याचिका पर गो फर्स्ट के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

विमान पट्टे पर देने वाली इन तीन कंपनियों ने वाडिया समूह की फर्म से अपने विमानों और इंजनों को वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी।

एनसीएलटी की समक्ष याचिका दायर करने वाली कंपनियों बीओसी एविएशन (आयरलैंड), जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड और इंजन लीज फाइनेंस बीवी हैं।

एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने आईआरपी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।

जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड ने लगभग आठ विमान पट्टे पर दिए हैं, जबकि इंजन लीज फाइनेंस बीवी ने गो फर्स्ट को चार इंजन पट्टे पर दिए हैं।

अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने पिछले महीने उन्हें अपने विमानों को कब्जे में लेने पर लगी रोक के संबंध में दिवाला न्यायाधिकरण से संपर्क करने को कहा था, जिसके बाद पट्टेदार एनसीएलटी में चले गए थे।

इससे पहले आईआरपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि पट्टेदारों को विमान लौटाने से एयरलाइन ‘खत्म’ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के ऊपर अपने 7,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

इससे पहले एनसीएलएटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक रूप से ऋणशोधन प्रक्रिया में जाने की याचिका स्वीकार करने के एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखा था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय