नए आयकर अधिनियम से स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा: अधिकारी

नए आयकर अधिनियम से स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा: अधिकारी

नए आयकर अधिनियम से स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा: अधिकारी
Modified Date: April 21, 2026 / 10:02 pm IST
Published Date: April 21, 2026 10:02 pm IST

नवी मुंबई, 21 अप्रैल (भाषा) सरल और सुव्यवस्थित आयकर अधिनियम, 2025 से कर अनुपालन स्वेच्छा से बढ़ेगा। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कही।

मुंबई स्थित आयकर-3 के मुख्य आयुक्त विक्रम सहाय ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘यदि कोई कानून समझने में आसान हो, तो उसका पालन करना भी आसान हो जाता है। इसलिए, सरलीकृत कानून के कारण स्वैच्छिक कर अनुपालन में निश्चित रूप से बढ़ेगा।’’

उन्होंने कहा कि नया आयकर कानून आधुनिक है और सुव्यवस्थित भी है। इससे नियमों को सरल और तर्कसंगत बनाने के जरिए अनुपालन की लागत कम करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में करदाता, कर सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्यापार संगठनों सहित अन्य लोग शामिल हुए।

सहाय ने कहा कि छह दशक से अधिक पुराना आयकर कानून काफी बड़ा और जटिल हो गया था।

उन्होंने बताया कि मुकदमों के बाद बार-बार संदर्भ जोड़ने और संशोधनों के कारण कानून और अधिक जटिल होता गया, जिसके कारण नए आयकर कानून की आवश्यकता महसूस की गई।

भाषा योगेश रमण

रमण


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