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दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें बाड़मेर ब्लॉक से तेल का उत्पादन करने के लिए केन्द्र को वेदांता, ओएनजीसी के साथ अपने अनुबंध को 2030 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।
भाषा निहारिका पाण्डेय
पाण्डेय