अल्पअवधि में सूचीबद्ध शेयरों की खरीद या बिक्री का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं

अल्पअवधि में सूचीबद्ध शेयरों की खरीद या बिक्री का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं

अल्पअवधि में सूचीबद्ध शेयरों की खरीद या बिक्री का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं
Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 pm IST
Published Date: September 26, 2020 4:34 pm IST

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि इंट्रा डे ट्रेडिंग या सूचीबद्ध शेयरों की अल्पकालीन खरीद या बिक्री के लिए आयकर रिटर्न फार्म में प्रत्येक शेयर का अलग-अलग ब्यौरा देना जरूरी नहीं है।

शेयर ट्रेडर्स या दैनिक ट्रेडर्स के मामले में शेयरों की खरीद-बिक्री से होने वाले फायदे को आमतौर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि अधिकांश मामलों में शेयरों की होल्डिंग अवधि एक साल से कम होती है, जो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत की एक शर्त है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘शेयर लेनदेन से होने वाली अल्पकालिक या व्यावसायिक आय के मामले में आयकर रिटर्न में प्रत्येक शेयर का ब्यौरा देना जरूरी नहीं है।’’

यह स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों के बीच आया है कि शेयर ट्रेडर्स या दैनिक ट्रेडर्स को वित्त वर्ष 2020-21 के अपने आयकर रिटर्न में शेयरों का ब्यौरा देना होगा।

भाषा पाण्डेय

पाण्डेय


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