घबराने की जरूरत नहीं, ATM से ट्रांजेक्शन फेल होने पर वापस नहीं आया पैसा तो बैंक देगा हर्जाना, जानें ये नियम | No need to panic, if the transaction fails from the ATM, the bank will not pay back the damages

घबराने की जरूरत नहीं, ATM से ट्रांजेक्शन फेल होने पर वापस नहीं आया पैसा तो बैंक देगा हर्जाना, जानें ये नियम

घबराने की जरूरत नहीं, ATM से ट्रांजेक्शन फेल होने पर वापस नहीं आया पैसा तो बैंक देगा हर्जाना, जानें ये नियम

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:41 PM IST, Published Date : December 8, 2020/9:38 am IST

नई दिल्ली। कई बार ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। जिसके कारण पैसा नहीं आता। वहीं दूसरी ओर खाते से पैसा कट जाता है। इस स्थिति में खाता धारकों को घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो सावधानी पूर्वक नियमों का पालन कर अपना पूरा पैसा वापस पा सकते हैं।

Read More News: मासूम को उठा ले गया बाघ, मौके से फटे कपड़े और खून के निशान मिले

बता दें कि आरबीआई के ट्रांजेक्शन फेल होने के नए नियमों के तहत बैंक को शिकायत दर्ज होने के 7 दिन में बैंक को आपके अकाउंट में पैसे वापस भेजने होते हैं। अगर समय से आपको आपके पैसे वापस नहीं मिले तो बैंक आपको हर्जाना देगा।

Read More News:  शरद पवार हैं तो वरिष्ठ नेता, लेकिन राहुल गांधी को नहीं समझ पाए: कांग्रेस

ट्रांजेक्शन फेल होने के कुछ मामलों में पैसे की वापसी के लिए ग्राहक को बैंक में शिकायत तक दर्ज करनी पड़ती है। शिकायत दर्ज करने के 7 दिन के अंदर बैंक पैसे वापस नहीं करता है तो बैंक को आपको रोजाना 100 रुपए के हिसाब से हरजाना देना पड़ सकता है।

ऐसे दर्ज कराए शिकायत

अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाए तो आप यूपीआई ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। UPI ऐप पर शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। जहां पर रेज डिस्प्यूट पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। यहां शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा। शिकायत के सही पाए जाने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। आरबीआई ने ट्रांजेक्शन फेल होने के मामले में ये नियम 20 सितंबर 2019 से लागू किया है।

Read More News: प्रदेश की राजधानी में स्थित कान्हा कुंज कॉलोनी में लगी भीषण आग, महिला की मौत, 2 घायलों की हालत गंभीर

इसके आलवा अगर आपसे ATM से पैसे निकालने लेन-देन करते समय पैस कट जाए तो आप सीधे बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको अपनी ट्रांजेक्शन पर्ची या अपनी अकाउंट स्टेटमेंट की पर्ची के साथ बैंक की ब्रांच में जा कर शिकायत दर्ज करानी होगी। 7 दिनों के अंदर पैसे वापस नहीं आने पर आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना पड़ सकता है। ऐसा करने पर जिस दिन से आप फॉर्म को भरते हैं, बैंक उस दिन से आपको हर्जाना देता है। ध्यान रहें आपको ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के अंदर ही अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। वरना इन नियम का फायदा आपको नहीं मिलेगा।

Read More News: मेडिकल बुलेटिन: छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3 हजार के पार, आज 1423 नए संक्रमितों की पुष्टि