बाजार से इतर 200 खरीदारों तक गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री सार्वजनिक निर्गम नहीं: सेबी

बाजार से इतर 200 खरीदारों तक गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री सार्वजनिक निर्गम नहीं: सेबी

बाजार से इतर 200 खरीदारों तक गैर-सूचीबद्ध शेयरों की बिक्री सार्वजनिक निर्गम नहीं: सेबी
Modified Date: July 31, 2026 / 07:23 pm IST
Published Date: July 31, 2026 7:23 pm IST

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि किसी मौजूदा शेयरधारक द्वारा निजी बातचीत के जरिये गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की बाजार से इतर बिक्री को सार्वजनिक निर्गम नहीं माना जाएगा। हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि खरीदारों की संख्या एक वित्त वर्ष में 200 से अधिक न हो।

यह स्पष्टीकरण आईडीबीआई बैंक को जारी एक अनौपचारिक मार्गदर्शन पत्र में आया है। बैंक ने सेबी से इस बात पर राय मांगी थी कि गैर-पात्र संस्थागत खरीदारों को बाजार से इतर लेनदेन के जरिये गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की प्रस्तावित बिक्री को प्रतिभूति कानूनों के तहत सार्वजनिक पेशकश माना जाएगा या नहीं।

सेबी ने शुक्रवार को सार्वजनिक किए गए अपने अनौपचारिक मार्गदर्शन में कहा कि ये लेनदेन किसी मौजूदा शेयरधारक द्वारा द्वितीयक हस्तांतरण हैं और ये प्रतिभूतियों को हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा की गई पेशकश नहीं है।

बाजार नियामक ने कहा कि ऐसे में खरीदारों की तय संख्या तक इन हस्तांतरण पर सार्वजनिक निर्गम संबंधी आवश्यकताएं लागू नहीं होंगी।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण


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