Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce: आख़िरकार इस मुख्यमंत्री को मिल गया तलाक.. सुप्रीम कोर्ट ने दी अर्जी को मंजूरी, 1994 में शादी, 16 साल से रह रहे हैं अलग
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला ने आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संयुक्त आवेदन दाखिल किया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ लंबित सभी मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई है।
Employer in Husband-Wife Disputes || Image Source- IBC24 Archive
- उमर और पायल ने आपसी सहमति से तलाक मांगा।
- अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त आवेदन।
- दोनों पक्ष एक-दूसरे के सभी मुकदमे वापस लेंगे।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला को आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दे दी। (Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce Granted) अदालत को बताया गया कि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए अपने तलाक संबंधी विवाद का समाधान कर लिया है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत विवाह समाप्त करने की संयुक्त अर्जी दाखिल की है।
Senior Advocate @KapilSibal informs #SupremeCourt that J&K Chief Minister @OmarAbdullah and estranged wife Payal Abdullah have embraced “freedom”.
“All settled, Article 142 filed, mylords may grant divorce,” Sibal tells the Court.
Omar filed a divorce petition arguing that his… pic.twitter.com/QxhlwWQX8Z
— Live Law (@LiveLawIndia) July 31, 2026
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े
Omar Payal Divorce Case: मध्यस्थता से सुलझा विवाद
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के सामने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। उन्होंने कहा, “दोनों ने अब आजादी को स्वीकार कर लिया है। अनुच्छेद-142 के तहत आवेदन दाखिल किया जा चुका है, कृपया तलाक की मंजूरी दी जाए।” अदालत ने कहा कि समझौते को अपने आदेश का हिस्सा बनाते हुए मामले का निपटारा किया जाएगा।
Jammu Kashmir Political News: सभी कानूनी मामले भी होंगे वापस
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि तलाक की संयुक्त अर्जी 22 जुलाई को दाखिल की गई थी। साथ ही दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ लंबित सभी मामलों को वापस लेने पर भी सहमति जताई है। (Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce Granted) अदालत ने कहा कि इस सहमति को भी आदेश में शामिल किया जाएगा।
Omar Abdullah Latest News: पहले फैमिली कोर्ट और हाईकोर्ट ने ठुकराई थी याचिका
उमर अब्दुल्ला ने पहले ‘क्रूरता और परित्याग’ के आधार पर तलाक की मांग की थी। हालांकि, 2016 में फैमिली कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता केंद्र भेजा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।
IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें
Payal Abdullah Latest News: 1994 में हुई थी शादी, 2009 से थे अलग
उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। दोनों 2009 से अलग रह रहे थे और उनके दो बेटे हैं। (Omar Abdullah and Payal Abdullah Divorce Granted) इससे पहले, अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के तहत उमर अब्दुल्ला को पायल अब्दुल्ला को 1.5 लाख रुपये प्रति माह तथा दोनों बेटों की शिक्षा के लिए 60-60 हजार रुपये प्रति माह देने का निर्देश भी दिया था।
इन्हें भी पढ़ें:
भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन ने नाक के रास्ते गोल्फ की गेंद के आकार का मस्तिष्क ट्यूमर निकाला
अंडमान निकोबार के द्वीपों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए जहाज किराए पर लेगी इंडियन ऑयल
एप्पल ने जून तिमाही में 109.4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व कमाया, महंगे चिप से दबाव बढ़ा
महाराष्ट्र सरकार ने फैसले में संशोधन किया : अब मंत्रियों को भी मिलेंगे मुद्रित अखबार

Facebook


