PAN Card Aadhaar Card Link: अब मिनटों में हो जाएगा ये जरूरी काम! बिनी किसी झंझट के PAN और आधार लिंक स्टेटस ऐसे करें चेक!
CBDT के नियमों के अनुसार, जिनका PAN आधार एनरोलमेंट ID से जारी हुआ है, उन्हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी है। यदि लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड काम नहीं करेगा और आपकी कई फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग और टैक्स सेवाएं रुक सकती हैं।
(PAN Card Aadhaar Card Link/ Image Credit: BCCI X)
- PAN-Aadhaar लिंक की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
- 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक PAN इनएक्टिव हो जाएगा।
- लिंक न होने पर टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश प्रभावित होंगे।
नई दिल्ली: PAN Card Aadhaar Card Link: सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है। यदि इस तारीख तक लिंक नहीं होगा, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा प्रभाव आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश और अन्य फाइनेंशियल कामों पर पड़ेगा।
PAN Card Aadhaar Card Link: क्यों जरूरी है PAN-Aadhaar लिंक?
CBDT के नियमों के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स का PAN आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर जारी हुआ है, उन्हें PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है। लिंक न होने पर PAN कार्ड काम नहीं करेगा और बैंकिंग, टैक्स, निवेश और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं।
PAN इनएक्टिव होने पर क्या दिक्कतें आएंगी?
यदि PAN इनएक्टिव हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक सकता है, बैंक, लोन और निवेश में KYC फेल हो सकती है, म्यूचुअल फंड SIP, शेयर ट्रेडिंग और सैलरी क्रेडिट प्रभावित हो सकता है और TDS और TCS ज्यादा कट सकता है, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा।
PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपको नहीं पता कि आपका PAN आधार से लिंक है या नहीं, तो आप घर बैठे आसानी से स्टेटस ऐसे चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।
- ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें।
- ‘Validate’ पर क्लिक करते ही स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेटस में तीन में से कोई एक मैसेज दिखेगा
- Linked – PAN और Aadhaar पहले से लिंक हैं, चिंता की जरूरत नहीं।
- Not Linked – तुरंत लिंक कराना जरूरी है।
- In Process – लिंकिंग प्रोसेस चल रही है, कुछ दिन बाद फिर चेक करें।
PAN-Aadhaar लिंक कैसे करें?
अगर स्टेटस में Not Linked दिख रहा है तो
- Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
- प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन चुनें।
- PAN और Aadhaar नंबर भरें।
- Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
- अगर लेट फीस लागू है, तो e-Pay Tax के जरिए 1,000 रुपये भुगतान करें।
- पेमेंट के बाद PAN-Aadhaar लिंक पूरा हो जाएगा।
डेडलाइन मिस होने पर जुर्माना
यदि आप डेडलाइन के बाद लिंक कराते हैं तो 1,000 रुपये की पेनल्टी चुकानी होगी। पेनल्टी भरने के बाद ही PAN दोबारा एक्टिव होगा। इसलिए डेडलाइन का इंतजार न करें।
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