नई दिल्ली: Ola Uber Rapido Bike Taxi hogi band ओला, उबर और रैपिडो का रोजाना इस्तेमाल करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सियों का संचालन करने वाली कंपनी को चेतावनी दी है और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने की बात कही है।
Ola Uber Rapido Bike Taxi hogi band परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि दो पहिया वाहनों का व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। पहली बार उल्लंघन करते पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है।
ऐसी परिस्थिति में वाहन चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-बेस्ड कंपनियां खुद को कंपनी के तौर पर पेश करती हैं जो 1988 अधिनियम का उल्लंघन है। यह एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है।
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी कंपनी ‘रैपिडो’ को लाइसेंस नहीं देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधनों में स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के संचालन नहीं कर सकती हैं।