नई दिल्लीः Online payment rules अगर आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कार्ड को टोकनाइज्ड करने करने का आदेश दिया है। टोकनाइजेशन का मतलब क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलना है। इस व्यवस्था के तहत, ऑनलाइन व्यापारियों को अब अपने ग्राहकों के कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए कार्ड डेटा के बजाय टोकन नंबरों का उपयोग करना होगा। आरबीआई का ये नियम 1 जुलाई 2022 से देशभर में लागू हो जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से..
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Online payment rules कार्ड की जानकारी साझा करने से धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा रहती है। ऐसे में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट के लिए व्यापारियों को खास तरह के कोड को स्टोर करने का निर्देश दिया है, जो कि आपके वास्तविक कार्ड नंबर नहीं होंगे।
एक टोकन केवल एक कार्ड और एक व्यापारी के लिए मान्य है। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को एक ई-कॉमर्स साइट के लिए टोकनाइज्ड करते हैं, तो उसी कार्ड का दूसरी साइट पर एक अलग टोकन होगा। यह धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। इसके अलावा, आप लेन-देन करने के लिए किसी भी कार्ड पर टोकन का अनुरोध कर सकते हैं।
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कार्ड को टोकनाइज्ड करने के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह पूरी तरह से मुफ्त होगा।