पॉपुलर ट्वीन टावर को गिराने का आदेश जारी, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

नोयडा में मौजूद सुपर टेक के दोनो टावर को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने के आदेश दे दिये है। इस मामले में शीर्ष अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश किया गया था, जिस पर कोर्ट नें 21 अगस्त को बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी कर दिया है।

पॉपुलर ट्वीन टावर को गिराने का आदेश जारी, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: August 12, 2022 12:31 pm IST

नई दिल्ली: नोयडा में मौजूद सुपर टेक के दोनो टावर को सुप्रीम कोर्ट ने गिराने के आदेश दे दिये है। इस मामले में शीर्ष अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश किया गया था, जिस पर कोर्ट नें 21 अगस्त को बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी कर दिया है। आवेदको और सरकार की मानें तो नोएडा सेक्टर 93A में बनी 100 मीटर ऊंची ट्विन टावर बिल्डिंग्स नियमों का उल्लंघन करती हैं,

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सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBRI) ने एडफिस इंजीनियरिंग को सुपरटेक के दोनों टावर ने गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद नोएडा ऑथोरिटी ने दावा किया कि टावरों को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। इसलिए इन्हें गिराया जाना चाहिए।नोएडा ऑथोरिटी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ट्विन टावर को 21 अगस्त को नहीं, बल्कि 28 अगस्त को गिराने का प्रस्ताव है। सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के मामले में नोएडा ऑथरिटी ने शीर्ष अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। जिसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुपरटेक के टॉवर 28 अगस्त को ध्वस्त किए जांएगे।

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