आयकर विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े दो नियमों में किया बदलाव
आयकर विभाग ने पैन कार्ड से जुड़े दो नियमों में किया बदलाव
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अपने पैनकार्ड यूजर्स के लिए नियमों में थोड़ा बदलाव किया है जिसके तहत अब एप्लिकेशन फार्म में पिता के नाम की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है।इसके तहत उन उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा जो सिंगल मदर होने की वजह से अपनी फार्म में पिता का नाम डालने की स्थिति में नहीं रहते।
ज्ञात हो कि इसके साथ ही आयकर विभाग ने एक और बदलाव किये है जिसके तहत जो भी 2,30 लाख तक वित्तीय लेनदेन करता है तो उसे पैनकार्ड धारक होना अनिवार्य है।

जिसके लिए 31 मई, 2019 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना जरूरी है।

Facebook


