Patanjali's profits decline by 22% | Increase in revenue of Patanjali Foods | Patanjali Foods Profit News: बाबा रामदेव को झटका.. रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद पतंजलि फूड्स के मुनाफे में 22 फ़ीसदी की भारी गिरावट.. |

Patanjali Foods Profit News: बाबा रामदेव को झटका.. रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद पतंजलि फूड्स के मुनाफे में 22 फ़ीसदी की भारी गिरावट..

सुप्रीम कोर्ट से 14 मई को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृ्ष्ण को भ्रामक विज्ञापन मामले में बड़ी राहत मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चल रही सुनवाई में दोनों को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी।

Edited By :   Modified Date:  May 15, 2024 / 07:32 AM IST, Published Date : May 15, 2024/7:32 am IST

नई दिल्ली: पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने आज 14 मई को FY24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 22 फीसदी की गिरावट आई है। बिजनेश न्यूज़ मनीकंट्रोल के मुताबिक़ कंपनी ने इस अवधि में 206 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 264 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। (Patanjali’s profits decline by 22%) तिमाही के दौरान खर्चों में बढ़ोतरी के बीच सुस्त डिमांड के कारण कंपनी के मुख्य एडिबल ऑयल बिजनेस में कुल बिक्री में गिरावट देखी गई। कंपनी के शेयरों में आज 0.24 फीसदी की मामूली तेजी देखी गई। यह स्टॉक BSE पर 1334.45 रुपये के भाव पर बंद हुआ है।

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Increase in revenue of Patanjali Foods

मार्च तिमाही के दौरान पतंजलि फूड्स का रेवेन्यू 4 फीसदी बढ़कर 8,822 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,873 करोड़ रुपये था। एडिबल ऑयल सेगमेंट से पतंजलि का रेवेन्यू करीब 9 फीसदी गिरकर 5,889 करोड़ रुपये हो गया, जिससे इसकी कुल रेवेन्यू ग्रोथ प्रभावित हुई है।

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भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को राहत

सुप्रीम कोर्ट से 14 मई को योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृ्ष्ण को भ्रामक विज्ञापन मामले में बड़ी राहत मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चल रही सुनवाई में दोनों को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। बालकृष्ण आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। (Patanjali’s profits decline by 22%) कोर्ट ने 14 मई को पतंजलि के प्रमोटर्स को जारी किए गए अदालत की अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह मामला यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए।

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