अपने खिलाफ शिकायतों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें एक्सचेंज, डिपॉजिटरी : सेबी

अपने खिलाफ शिकायतों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें एक्सचेंज, डिपॉजिटरी : सेबी

अपने खिलाफ शिकायतों का ब्योरा वेबसाइट पर डालें एक्सचेंज, डिपॉजिटरी : सेबी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: November 24, 2021 5:52 pm IST

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) निवेशक शिकायत निपटान तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजारों, डिपॉजिटरी और समाशोधन निगमों (क्लियरिंग कॉरपोरेशन) को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट पर उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण का ब्योरा डालें।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि उन्हें इसके बारे में अगले महीने की सातवीं तारीख तक इस ब्योरे का खुलासा करना होगा।

इसके अलावा नियामक ने उनकी वेबसाइटों पर शिकायतों के आंकड़ों को जारी करने के लिए एक प्रारूप भी निर्धारित किया है।

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प्रकटीकरण के तहत इन संस्थाओं को उस महीने के दौरान प्राप्त शिकायतों, आगे बढ़ाई गई शिकायतों, तीन महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतों और शिकायत के समाधान में लगने वाले औसत समय के बारे में खुलासा करना होगा।

इस परिपत्र के प्रावधान एक जनवरी, 2022 से लागू होंगे।

गौरतलब है कि मंगलवार को सेबी ने मर्चेंट बैंकरों से कहा था कि वे अपनी वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित निवेशक चार्टर और ब्योरे का खुलासा करें।

भाषा कृष्ण अजय

अजय


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