आरबीआई ने इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगायी

आरबीआई ने इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगायी

आरबीआई ने इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगायी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: February 10, 2021 5:23 pm IST

मुंबई, 10 फरवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेन्डेन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है।

आरबीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88 प्रतिशत जमाकर्ता पूर्ण रूप से ‘डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन’ (डीआईसीजीसी) बीमा योजना के दायरे में हैं।

बीमा योजना के तहत बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम डीआईसीसी से प्राप्त करने का हकदार है।

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निकसी पर पाबंदी छह महीने की अवधि के लिये होगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर है।’’

आरबीआई ने बुधवार को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद और भी कुछ पाबंदियां लगायी है।

इसके तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या नवीनीकरण नहीं करेंगे। इसके अलावा वे कोई निवेश भी नहीं करेंगे और न ही कोई भुगतान करेंगे।

आरबीआई के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा। यह पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है।

भाषा रमण मनोहर

मनोहर


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