रिजर्व बैंक ने पांच एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया, आठ ने लाइसेंस वापस किया

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रिजर्व बैंक ने पांच एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया, आठ ने लाइसेंस वापस किया

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  • Publish Date - September 17, 2026 / 08:39 PM IST,
    Updated On - September 17, 2026 / 08:39 PM IST

मुंबई, 17 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए।

केंद्रीय बैंक ने बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) कारोबार से बाहर होने समेत अलग-अलग कारणों से आठ अन्य एनबीएफसी ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं।

बयान के अनुसार, आरबीआई ने डार्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रोल्टा होल्डिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, वासुदेव सिक्योरिटीज, पारसौली कॉरपोरेशन और ए सी चोकसी फाइनेंशियल सर्विसेज के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए हैं।

इसके अलावा, अनुपम मर्केंटाइल, ग्रैंड मोटर एंड फाइनेंस, स्काई लिमिट इंटरनेशनल फाइनेंस और एएसए इंटरनेशनल इंडिया माइक्रोफाइनेंस ने एनबीएफआई कारोबार से बाहर निकलने के कारण अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं।

आरबीआई ने कहा कि शिवम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अप्रैल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिए हैं। दोनों कंपनियों का विलय, विघटन या स्वैच्छिक रूप से कंपनी का नाम पंजीकरण से हटाए जाने के कारण कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

भाषा राजेश राजेश योगेश रमण

रमण